झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना: मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के बेरोजगार युवाओं को अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के अंतर्गत, सरकार 25 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध कराती है, जिसमें से 40% या 5 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है। यह योजना न केवल बेरोजगारी को कम करने में मदद करेगी, बल्कि युवाओं की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगी।
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना का उद्देश्य
झारखंड सरकार ने इस योजना की शुरुआत रोजगार के अवसर बढ़ाने और बेरोजगारी की दर को कम करने के लिए की है। योजना का उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका देना है। इसके माध्यम से, सरकार युवाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करती है, ताकि वे अपने परिवार का जीवन स्तर सुधार सकें।
श्रेणी | जानकारी |
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योजना का नाम | झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना 2024 |
राज्य | झारखंड |
लक्ष्य | बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। |
लोन राशि | 50,000 से 25 लाख रुपये तक। |
सब्सिडी | 40% या 5 लाख रुपये तक। |
उद्देश्य | बेरोजगारी दर को कम करना और युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना। |
समर्थन प्राप्त करने के लिए | योजना के लाभार्थियों को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन और सब्सिडी उपलब्ध होगी। |
Official Website | CMEGP (jharkhand.gov.in) |
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन कैसे करें
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाने होंगे:
ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
आवेदक को योजना का लाभ लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन करना आवश्यक है, जिसमें अपेक्षित दस्तावेजों को भी अपलोड करने होंगे
आवेदक को Apply Online में जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा
रजिस्ट्रेशन के बाद अपने मोबाइल नंबर और आधार नंबर के जरिए लॉगइन कर ऑनलाइन आवेदन करें
ऑनलाइन आवेदन करने से पहले कृपया अपने संदर्भ के लिए आवेदन का प्रारूप देखें। इसके लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें Click here
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आवेदक का फोटो
- आवासीय प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
- जाति प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
- आय प्रमाण पत्र & ऑनलाइन निर्गत
- आवेदक के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की प्रति
- योजना प्रस्ताव की प्रति& वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- रु 10 लाख और उससे अधिक के व्यवसाय ऋण के लिए Due Diligence Report
- यदि आपके पास प्रशिक्षण प्रमाणपत्र की प्रति है तो
- स्व-घोषणा पत्र &दिए गए प्रारूप में स्टाम्प पेपर पर
- गारंटर प्रमाणपत्र की हस्ताक्षरित प्रति & वाहन ऋण को छोड़कर 50 हजार रुपये से अधिक के ऋण पर
- गारंटर के आधार और पैन कार्ड की प्रति
- गारंटर की वेतन पर्ची या आईटी रिटर्न की प्रमाणित प्रति
झारखंड मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के लिए पात्रता मानदंड
इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है:
- आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की वार्षिक आय 5 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
- उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष तक होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांगजन और सखी मंडल की महिलाओं के लिए भी यह योजना उपलब्ध है।
सारांश
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले संबंधित कार्यालय जाना होगा। वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और आवश्यक जानकारी भरकर सभी दस्तावेजों के साथ जमा करें। इस प्रकार, आप इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं और अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं।
सामान्य प्रश्न (FAQs)
निष्कर्ष
मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना झारखंड के युवाओं के लिए एक बेहतरीन अवसर है, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। यदि किसी को इस योजना से संबंधित कोई समस्या होती है, तो वह नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है। सरकारी योजनाओं से जुड़ी नई जानकारी पाने के लिए गूगल पर “Jharkhand Exam Prep” सर्च करें। धन्यवाद!