Home / Jharkhand / Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana 2024: लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड

Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana 2024: लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड

Last updated:
WhatsApp Channel Join Now
Telegram Channel Join Now

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2024: झारखंड सरकार ने बेरोजगारी की समस्या को देखते हुए और विशेषकर युवा वर्ग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से ‘झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2024’ की शुरुआत की है।

इस योजना के तहत, उन लोगों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी जो शिक्षित होने के बावजूद बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं। इस लेख में हम इस योजना के सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आपको इस योजना के लाभ, पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके।

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2024

Jharkhand Mukhyamantri Protsahan Yojana 2024: लाभ, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता मानदंड

योजना का नाम: झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना
प्रस्तावक: झारखंड सरकार
लाभार्थी: झारखंड राज्य के नागरिक
आधिकारिक वेबसाइट: https://rojgar.jharkhand.gov.in
साल: 2024
आवेदन का प्रकार: ऑनलाइन/ऑफलाइन
वित्तीय सहायता / लाभ: ₹5000 प्रति वर्ष

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2024 क्या है?

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2024 का उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत, उन युवाओं को ₹5000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी जो शिक्षित होने के बावजूद रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। यह राशि साल में एक बार प्रदान की जाएगी और इसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजा जाएगा।

इस योजना का लाभ उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगा जिन्होंने नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी (NSDA) से किसी भी रोजगार या स्वरोजगार में शामिल न होने का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। यह योजना विशेष रूप से उन युवाओं के लिए है जो शिक्षित हैं लेकिन अभी तक रोजगार प्राप्त नहीं कर पाए हैं।

योजना के बारे मे

झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना झारखण्ड सरकार द्वारा राज्य के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है।

झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का संचालन किया जा रहा है।

  • झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना के लिए निम्नांकित श्रेणी के नागरिक योग्य है :-
    • आवेदक झारखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए।
    • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास छात्र।
  • राज्य के युवाओं को उत्कृष्ट इंजीनिरिंग, मेडिकल एवं अन्य व्यावसायिक संस्थानों में प्रवेश हेतु गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।
  • झारखण्ड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से 10वीं पास छात्रों को सरकार राष्ट्रिय स्तर के इंस्टीटूट में निमिन्लिखित कोर्स की फ्री कोचिंग कराएगी :-
    • इंजीनिरिंग, मेडिकल, लॉ, जनसंचार।
    • फैशन डिज़ाइनिंग या फैशन टेक्नोलॉजी।
    • होटल मैनजमेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट या आईसीडब्ल्यूए।

कोचिंग के दौरान विद्यार्थियो को रहने-खाने और पाठ्य पुस्तकों की खरीद के लिए प्रति माह 2500 रुपए प्रदान किये जायेंगे।

विद्यार्थियों को कोचिंग सत्र की अवधि तक सहायता राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से की जाएगी।

पात्र व्यक्ति झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ निम्नलिखित तरीके से आवेदन करके ले सकते है :-

ऑफलाइन आवेदन पत्र द्वारा।

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड राज्य के बेरोजगार नागरिकों और युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है ताकि वे अपने रोजगार के अवसरों को बढ़ा सकें। यह योजना उन युवाओं को सहायता प्रदान करेगी जो शिक्षा प्राप्त करने के बावजूद बेरोजगार हैं और अपने पेशेवर विकास के लिए वित्तीय मदद की आवश्यकता महसूस करते हैं।

योजना के तहत ₹5000 की राशि साल में एक बार प्रदान की जाएगी और यह राशि तब तक दी जाएगी जब तक लाभार्थी को रोजगार नहीं मिल जाता।

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लाभ

आर्थिक सहायता: इस योजना के तहत, लाभार्थियों को ₹5000 की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह राशि साल में एक बार दी जाएगी।

सीधे लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर: प्रोत्साहन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाएगी, जिससे वितरण प्रक्रिया में कोई दिक्कत नहीं होगी।

पात्रता प्रमाणपत्र: लाभार्थियों को नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी से रोजगार या स्वरोजगार में न शामिल होने का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय सहायता का निरंतर लाभ: इस योजना का लाभ तब तक प्राप्त किया जा सकता है जब तक लाभार्थी को रोजगार प्राप्त नहीं हो जाता।

पारदर्शिता: सभी प्रक्रियाएँ ऑनलाइन उपलब्ध हैं, जिससे लाभार्थियों को आवेदन और ट्रैकिंग में सुविधा होती है।

पात्रता मानदंड

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य है:

स्थायी निवासी: आवेदक झारखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।

आर्थिक स्थिति: आवेदक के परिवार की वार्षिक आय ₹3,00,000 या उससे कम होनी चाहिए।

शैक्षिक योग्यता: आवेदक को ग्रेजुएट (UG) या पोस्ट ग्रेजुएट (PG) पास होना चाहिए।

बेरोजगारी: लाभार्थी को किसी भी नौकरी के पद पर नहीं होना चाहिए।

आवेदन के दस्तावेज: आवेदक के वोटर लिस्ट या राशन कार्ड में नाम होना चाहिए।

बैंक खाता: आवेदक के पास एक सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए।

लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज

झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज़ होना अनिवार्य है :-

आधार कार्ड

आयु का प्रमाण

पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ

स्थायी निवास प्रमाण पत्र।

बैंक खाते का विवरण।

लाभ लेने की प्रक्रिया

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को झारखण्ड, उच्च शिक्षा विभाग कार्यलय पे संपर्क करना होगा। 

इसके बाद आवेदक को झारखण्ड मुख्यमंत्री शिक्षा प्रोत्साहन योजना का आवेदन पत्र प्राप्त करना होगा।

इसके पश्चात् आवेदन पत्र में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी को भरे।

साथ ही सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को भी आप आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर दें।

सब जानकारी भरने के बाद आवेदन पत्र को विभाग के कार्यालय में जमा कर देना होगा।

आवेदन जमा हो जाने के पश्चात आवेदन पत्र को सम्बंधित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जायेगा।

आवेदन पत्र को मंजूरी मिल जाने के बाद आवेदक विद्यार्थी को सूचित कर दिया जायेगा।

Important Links

Official Website

Home Page

सम्पर्क करने का विवरण

  • झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेल्पलाइन नंबर :- 0651-2490070
  • झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग हेल्पडेस्क ईमेल :- dhtejharkhand@gmail.com
  • झारखण्ड, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग पता :-
    तीसरी मंजिल, योजना भवन, नेपाल
    हाउस, डोरंडा रांची, झारखंड – 834002

झारखंड मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना 2024 झारखंड राज्य के बेरोजगार युवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके पेशेवर विकास में मदद करेगी। यह योजना उन लोगों को विशेष रूप से लक्षित करती है जिन्होंने शिक्षा प्राप्त की है लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असमर्थ हैं। इस योजना के माध्यम से, राज्य सरकार ने युवाओं की समस्याओं को समझते हुए उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने की पहल की है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो उपरोक्त प्रक्रियाओं और पात्रता मानदंडों का ध्यान रखें और समय पर आवेदन करें।

Leave a comment